सक्ती, 04 जुलाई 2025// कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने तत्कालीन प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक प्रक्षेत्र रगजा को शासकीय धन राशि गबन किये जाने के आरोप के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत तत्कालीन प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक पुनीशंकर केंवट, प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) जिला-सक्ती (छ.ग.) के विरूद्ध कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर के द्वारा शासकीय कृषि बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र-रगजा में शासकीय धन राशि गबन किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत के जॉच हेतु दल गठित कर जाँच कराया गया। जाँच दल के प्रतिवेदन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक पुनीशंकर केंवट, प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) के द्वारा राशि 12,67,518रूपये (अक्षरी- बारह लाख सडसठ हजार पांच सौ अठारह रूपये) का हेरा-फेरी कर शासकीय राशि का दुरूपयोग किये जाने एवं 6.000 हेक्टेयर पड़त भूमि छोड़ने वाले नुकसान की उत्पादन औसत राशि 6,33,473 रूपये (अक्षरी छः लाख तैतीस हजार चार सौ तिहत्तर रूपये ) इस प्रकार कुल- 19,00,991 रूपये (अक्षरी- उन्नीस लाख नौ सौ इक्यानबे रूपये ) का गबन किये जाने के आरोप में दिनांक 26 जून 2025 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक, पुनीशंकर केंवट, प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया, जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। अतएव पुनीशंकर केंवट, प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक, प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का देय होगा। निलंबन अवधि में इनके मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी सक्ती, जिला-सक्ती (छ.ग.) नियत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है।
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