रायगढ़ :- 8 सितम्बर 2025/ विधिक साक्षरता दिवस के अवसर पर जितेन्द्र कुमार जैन, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन पर माध्य.शाला कलमी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीमती अंकिता मुदलियार के द्वारा बच्चों को गुड टच बैड टच एवं साइबर क्राइम के बारे में बताया गया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मिलने वाली नि:शुल्क विधिक सहायता के विषय में बताया गया। स्कूल के बच्चों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए यह बताया कि यह अधिनियम नई पीढ़ी को पेशेवर अपराधी बनाने से बचाना है तथा यह अधिनियम सामाजिक सुधार के लिये लाभकारी है। बच्चों से संबंधित अन्य विधियों में बालश्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, के बारे में भी प्रकाश डालते हुए बताया कि बालश्रम एक सामाजिक बुराई है, जो समाज के कमजोर वर्ग की गरीबी व अशिक्षा से जुड़ी हुई है।
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