सक्ती :- 07 नवम्बर 2025// कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पूजा अग्रवाल व जिला नोडल अधिकारी डॉ. प्रिया एक्का के मागदर्शन में तम्बाकू के उपयोग के नियंत्रण एवं धुम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव के रोकथाम हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा स्वास्थ्य व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के तहत चालानी कार्यवाही सक्ती जिले के विकासखंड मालखरौदा व ङभरा के आसपास के पान दुकानों, थोक किराना स्टोर्स आदि में की गई।
इस एक्ट में धारा 4 के तहत सार्वजानिक स्थान में घुम्रपान प्रतिबंधित है। साथ ही धारा 6 के तहत स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को धुम्रपान एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते पाये जाने पर समझाइश देने के साथ-साथ नो स्मोकिंग व नाबालिक बच्चों द्वारा तम्बाकू उत्पादों पर खरीदी बिक्री के प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए कुल 36 दूकानों पर 3600 की चालानी कार्यवाही की गई। कार्यवाही में खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग से भुवनेश्वर मोहिले व दुर्गेश औषधि निरक्षक एंव पुलिस बल शामिल रहे।
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