रोड टैक्स बचाने के लिए दूसरे वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर उपयोग कर किया जा रहा था परिवहन
सुमित्रा राइस मिल में खड़े ट्रक से हुआ खुलासा, चालक से पूछताछ में सामने आया पूरा मामला
वर्ष 2019 से रोड टैक्स नहीं पटाने पर 2021 से बदल दी गई थी नंबर प्लेट
आरोपी वाहन मालिक कपिल शर्मा उर्फ राजा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत खरसिया पुलिस ने की कार्रवाई
आपराधिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई जारी रखने का पुलिस का स्पष्ट संकेत
रायगढ़ :- 14 फरवरी । खरसिया पुलिस ने रोड टैक्स की चोरी कर शासन को राजस्व क्षति पहुंचाने के एक मामले का खुलासा करते हुए वाहन मालिक एवं ट्रांसपोर्टर कपिल शर्मा उर्फ राजा निवासी खरसिया के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।
कल दोपहर थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक राजेश जांगड़े को सूचना मिली थी कि सुमित्रा राइस मिल, खरसिया में ट्रक क्रमांक CG 13 AW 3051 धान लोड कर खड़ा है, जिसमें फर्जी नंबर प्लेट लगाए जाने की आशंका है। सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर तत्काल टीम के साथ मौके पर पहुंचकर वाहन की जांच की गई।
मौके पर मौजूद चालक ओमप्रकाश कौशिक से पूछताछ में पता चला कि वाहन का स्वामी कपिल शर्मा उर्फ राजा है। वाहन मालिक को तलब कर पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने वर्ष 2021 में ट्रक क्रमांक CG 11 AB 3370 को ग्राम शिवरीनारायण निवासी शेख फनी से खरीदा था, जिसका वर्ष 2019 से रोड टैक्स लंबित था। रोड टैक्स अदा किए बिना ही उसने अपने ट्रक का नंबर प्लेट बदलकर ट्रांसपोर्ट के दूसरे वाहन CG 13 AW 3051 का रजिस्ट्रेशन नंबर लगाकर धान परिवहन कार्य में उपयोग करना शुरू कर दिया।
पुलिस ने पाया कि आरोपी द्वारा जानबूझकर शासन को राजस्व क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से फर्जी नंबर प्लेट लगाकर परिवहन किया जा रहा था। मामले में *थाना खरसिया में अपराध क्रमांक 57/2026 धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता* के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी, एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल के मार्गदर्शन पर राजस्व क्षति पहुंचाने के मामले का फांडाभोड में थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक राजेश जांगडे, एएसआई उमाशंकर धृतांत और हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है ।
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