वाहनों में ही किया जाए पेट्रोल एवं डीजल का विक्रय, आदेश उल्लंघन पर होगी नियमानुसार कार्रवाई
सक्ती :- 16 मई 2026। कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला सक्ती द्वारा जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि पेट्रोल एवं डीजल का प्रदाय डिब्बा, जारकिन, बोतल अथवा अन्य खुले पात्रों में न किया जाए। पेट्रोल एवं डीजल का विक्रय केवल संबंधित वाहनों में ही सुनिश्चित किया जाए। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में ईंधन प्रदान किया जाना आवश्यक हो, तो सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ही प्रदाय किया जाए। कलेक्टर ने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की अवहेलना किए जाने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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