बिलासपुर :- 30 मार्च 2024/बाल विवाह के रोकथाम के संबंध में एडीएम आर. ए. कुरूवंशी ने बाल विकास परियोजना अधिकारियों, बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, जिला बाल संरक्षण अधिकारी ली । बैठक में रामनवमी एवं अक्षय तृतीया के समय पर बाल विवाह के मामले को देखते हुये बाल विवाह की रोकथाम हेतु कार्ययोजना बनाया गया। सभी प्रिटिंग प्रेस संचालक, टेंट प्रदाता, शादी भवन के प्रबंधकों, कैटरर्स, बैंड वाले एवं डेकोरेटर को वर वधु के उम्र के सत्यापन उपरांत ही विवाह कार्यक्रम में अपनी सेवा प्रदान किये जाने कहा। समस्त परियोजना अधिकारी का संपर्क नंबर समस्त थानों को सूची प्रेषित किये जाने, प्रिंट मिडिया के माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम हेतु समय समय पर आवश्यक सूचना/जागरूकता का प्रसारण किये जाने, कोटवारो के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों में बाल विवाह की रोकथाम हेतु मुनादी कराने भी कहा। एडीएम ने ऐसे बच्चे जिन्होंने पढाई छोड़ दी है, स्कूल से बाहर है या जिनकी उपस्थिति में अनियमिता है की सूची तैयार कर बाल विवाह हेतु जोखिम बच्चों की पहचान उपरांत चिन्हित बच्चों की गहन पूछताछ कर बाल विवाह की रोकथाम हेतु परिवार परामर्श किये जाने के निर्देश दिए। बाल विवाह रोकथाम हेतु जिम्मेदार अधिकारियों को बाल विवाह के मामले प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
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