वन, जल, जमीन पर ग्रामसभा का सर्वोच्च अधिकार पेसा कानून का हवाला
छाल :- ग्राम पंचायत शाहपुर की ग्रामसभा ने 23 नवंबर 2025 को आयोजित बैठक में पाँचवीं अनुसूची (1996) और छत्तीसगढ़ पेसा अधिनियम 2022 के तहत अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए SECL के प्रस्तावित ओपन कोल ब्लॉक (कुल रकबा 1677.253 हेक्टेयर) को सर्वसम्मति से पूर्णतः और स्थायी रूप से निरस्त कर दिया।
ग्रामसभा ने साफ शब्दों में कहा कि ग्राम की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का खनन, उद्योग, सर्वे, भूमि अधिग्रहण, विस्थापन या जनसुनवाई अवैध मानी जाएगी।
वन, हाथी गलियारा और पर्यावरण को गंभीर खतरा
प्रस्तावित क्षेत्र में 622.253 हेक्टेयर घना जंगल और पारंपरिक हाथी गलियारा शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ खनन से मानव-हाथी संघर्ष बढ़ेगा, मांड नदी प्रदूषित होगी और पर्यावरणीय विनाश तय है। इसी आधार पर कोयला परियोजना को खारिज किया गया।
धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर संकट
खनन क्षेत्र के पास स्थित प्राचीन मां अंबेटिकरा मंदिर एवं कई आदिवासी पुरखा देव-स्थल को नुकसान की आशंका पर ग्रामसभा ने चिंता जताई।
ग्रामीणों का स्पष्ट मत —
“अपनी संस्कृति और पुरखों के देवस्थलों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं”
किसानों की आजीविका पर बड़ा खतरा
ग्राम पंचायत के हजारों किसान तरबूज, मक्का व धान से प्रति किसान लगभग 10 लाख रुपये तक वार्षिक आय अर्जित करते हैं। ग्रामसभा ने कहा —“ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमारी जमीन और रोजगार छीन ले”
खनन से जलस्रोत प्रदूषित होंगे और खेती पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी।
बिना सहमति जमीन पर भू-अर्जन का आरोप
ग्रामसभा ने पटवारी द्वारा कई भूमि खातों में अवैध रूप से भू-अर्जन दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताई और SDM को इसे तत्काल हटाने का निर्देश देने की मांग की।
पर्यावरणीय जनसुनवाई की अनुमति नहीं
ग्रामसभा ने साफ कहा —
“ग्रामसभा की असहमति के बावजूद जनसुनवाई का कोई भी प्रयास गैरकानूनी माना जाएगा”
ग्रामसभा की अंतिम घोषणा- “शाहपुर क्षेत्र में कोयला खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है।
जंगल-जल-जमीन पर हमारा अधिकार अटल है।”ग्रामवासियों ने इस निर्णय को अपने अस्तित्व, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की लड़ाई का प्रतीक बताया।
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