
*महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला एवं बाल विकास विभागीय अधिकारी व पुलिस प्रशासन ने दी कानून की जानकारी*
बीजापुर :- 27 जून 2025/
महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बीजापुर जिले में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को लेकर एक महत्वपूर्ण जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर संबित मिश्रा ने की, जिसमें विभिन्न विभागों की महिला अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहीं।
बैठक में मुख्य रूप से डीएसपी विनीत साहू ने अधिनियम के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013” का उद्देश्य महिलाओं को एक ऐसा कार्य वातावरण प्रदान करना है, जहाँ वे सम्मान, गरिमा और सुरक्षा के साथ काम कर सकें।
अधिनियम के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी गई:
अधिनियम के अनुसार, किसी भी संस्था/कार्यालय में यदि 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं तो आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य है।
यह समिति शिकायत की जांच कर 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और प्रबंधन द्वारा 60 दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई की जाती है।
किसी भी महिला को यदि कार्यस्थल पर अशोभनीय टिप्पणियाँ, गलत इशारे, छेड़छाड़, धमकी, मानसिक दबाव या शारीरिक संपर्क जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वह इस समिति में शिकायत दर्ज कर सकती है।
झूठी शिकायतों को भी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध माना गया है, लेकिन इससे वास्तविक पीड़िताओं को डरना नहीं चाहिए।
इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग प्रीति खोखर चखियार ने बताया कि यह अधिनियम महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और उन्हें सशक्त बनाता है कि वे कार्यस्थल पर अपने साथ हो रहे किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठा सकें।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी राहुल कौशिक, जिला समन्वयक शुचि शुक्ला तथा जिला महिला संरक्षण अधिकारी शीला भारद्वाज ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि अधिनियम की जानकारी हर महिला को होनी चाहिए ताकि वे न केवल स्वयं को सुरक्षित रख सकें, बल्कि अपने आस-पास की महिलाओं को भी जागरूक कर सकें।
बैठक में सभी विभागों की महिला कर्मचारियों की सहभागिता रही, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए और कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल के लिए प्रशासन द्वारा की जा रही इस पहल की सराहना की।
बैठक का उद्देश्य महिलाओं को अधिनियम की जानकारी देना ही नहीं था, बल्कि यह संदेश देना भी था कि प्रशासन महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।